
देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी शस्त्र लहराने का मामला सामने आया है। घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि “कानून से खिलवाड़ जिले में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों के बीच पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। मामूली विवाद के दौरान एक पक्ष के पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय को भेजा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट में कहा गया कि लाइसेंस धारक का यह कृत्य लापरवाहीपूर्ण है और भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की संभावना प्रबल है। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने शस्त्र जब्त करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
दोनों पक्षों को जिलाधिकारी ने तलब किया है। अधिकारियों के अनुसार, लाइसेंस जिन शर्तों के अधीन निर्गत किया गया था, उनका उल्लंघन हुआ है, इसलिए निरस्तीकरण की कार्रवाई तय मानी जा रही है।







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