उत्तराखंड

बीमा कंपनी को 18.54 लाख रुपए भुगतान करने के आदेश

Admin
September 02 2025 Updated: September 02 2025
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बीमा कंपनी को 18.54 लाख रुपए भुगतान करने के आदेश

काशीपुर। द्वितीय एडीजे/ एमएसीटी की अदालत ने पिकअप चालक की मौत के मामले में बीमा कंपनी को 18.54 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के आदेश दिए है। कंपनी को इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद निवासी शमा परवीन आदि ने अपने अधिवक्ता अफसर अली एड के माध्यम से द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था कि 05 सितंबर,2020 को उसका पति सलीम अपनी पिकप गाड़ी के बरेली मंडी से सब्जी लादकर आ रहा था। तकनीकी खराबी के कारण वह गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर चेक करने लगा। इसी दौरान कैंटर संख्या यूपी 25/डीटी 2064 के चालक ने टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया। हादसे में पास खड़े ठाकुरद्वारा निवासी हसीन व अनीस भी घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान सलीम की मौत हो गई। कैंटर बीमा कंपनी से बीमित था। परिवाद की सुनवाई कर द्वितीय एडीजे एमएसीटी रितेश श्रीवास्तव की अदालत ने याची और मृतक आश्रितों को 18लाख 54 हजार 439 रूपये का भुगतान करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।

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