उत्तराखंड

वर्ष 2012 में नगर पंचायत केलाखड़ा में तैनात रहे ईओ संजीव महरोत्रा को तीन वर्ष की सजा

Admin
September 10 2025 Updated: September 10 2025
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वर्ष 2012 में नगर पंचायत केलाखड़ा में तैनात रहे ईओ संजीव महरोत्रा को तीन वर्ष की सजा

हल्द्वानी। वर्ष 2012 में नगर पंचायत केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर में तैनात ईओ संजीव महरोत्रा भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाये गये हैं। उन्हें तीन वर्ष के कारावास एवं 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शिकायतकर्ता सआदत हुसैन पुत्र मो० हनीफ निवासी वार्ड नम्बर-4 केलाखेड़ा तहसील बाजपुर ने सर्तकता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी को दिनांक 24.05.2012 को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि वह आर्मी में जम्मू-कश्मीर में तैनात है तथा उनके पास एक बीघा 13 बिस्वा जमीन केलाखेड़ा में है। जिसमें वह संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं। इस जमीन पर पक्का निर्माण कराने के लिए नगर पंचायत केलाखेड़ा के ईओ संजीव मेहरोत्रा से 26 अप्रैल 2012 को उनके कार्यालय में मिले तो 20 हजार रिश्वत की डिमांड की। सर्तकता अधिष्ठान की ओर से जांच करायी गयी। निरीक्षक तिलक राम वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। दिनांक 26.05.2012 को रूद्रपुर में आरोपी संजीव महरोत्रा को सआदत हुसैन से रिश्वत लेते हुये ट्रैप टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह हयांकी ने की।
अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने न्यायालय के समक्ष सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोग में केस आफिसर निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डे तथा कोर्ट पैरोकार राजेन्द्र सिंह मेहरा रहे। कार्याल यसतर्कमा अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की ओर से दी जानकारी में बताया गया है कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टावार निवारण, हल्द्वानी, नैनीताल श्रीमती सविता चमोली की अदालत ने दिनांक 08-09-2025 को अभियुक्त संजीव महरोत्रा को भ्रष्टाचार निवारण अधि०, 1988 की धारा 7 के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास तथा रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) भ्र०नि०अधि० के अपराध में दो वर्ष के साधारण कारावास तथा अर्थदण्ड रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) कुल तीन वर्ष के कारावास एवं रू0 20,000/ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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